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Income tax भरने में हुई एक रूपए की भी गलती, तो घर आ जायेगा टैक्स नोटिस

हर साल की तरह इस साल भी इनकम टैक्स भरने की लास्ट डेट 31 जुलाई है और लोग जल्दी से जल्दी इनकम टैक्स भर रहे हैं | कई बार टैक्स भरने में कोई गड़बड़ी हो जाती है जसके चलते घर पार इनकम टैक्स का नोटिस आ जाता है | अगर टैक्स भरने में 1 रूपए की ग़लती हो जाती है तो क्या घर आएगा इनकम टैक्स नोटिस, जानिए क्या है कानून


आज बहुत सारे लोग रोज़ना टैक्स भर रहे हैं , इन दिनों इनकम टैक्स फाइल करने का टाइम चल रहा है और सभी टैक्सपेयर्स के पास 31 जुलाई से पहले इसे फाइल करने का मौका है. ध्यान देने वाली बात है कि देर से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने वालों को 5000 रुपये की पेनल्टी देनी पड़ेगी। इस बार भी ऐसे लाखों टैक्सपेयर्स हैं, जो पहली बार आईटीआर फाइल करने जा रहे हैं. ऐसे में कई लोग बिना सही जानकारी के आईटीआर फाइल कर देते हैं जिसके बाद उन्हें इनकम टैक्स नोटिस का सामना करना पड़ता है.

इनकम टैक्स विभाग से जब नोटिस आता है तो फिर वह पेरशान हो जाते हैं. विभाग की गाइडलाइन के तहत ऐसे टैक्सपेयर्स जिनकी तरफ से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नोटिस का जवाब नहीं दिया गया है, उनके मामलों की जांच अनिवार्य कर दी गई है. ऐसे में हर टैक्सपेयर्स को यह जानना जरूरी हो जाता है कि आपकी किन गलतियों के वजह से इनकम टैक्स नोटिस मिल सकता है और इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए?

कब आता है इनकम टैक्स नोटिस
इनकम टैक्स की धारा 142 (1) के तहत यह नोटिस तब जारी किया जाता है जब टैक्सपेयर्स ने टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं किया हो. किसी बैंक इंटरेस्ट, किसी प्रॉपर्टी के बेचने पर मिले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन/लॉस से जुड़ी जानकारी हासिल करने के लिए भी विभाग नोटिस जारी करता है. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने इसको लेकर गाइडलाइंस भी तैयार की हैं.

क्यों आता है नोटिस
आमतौर पर इनकम टैक्स फाइल करने में गड़बड़ी, अमाउंट के मिसमैच होने या टैक्स इवेजन जैसे गंभीर मामलों में इनकम टैक्स विभाग नोटिस जारी करता है. इसके अलावा अगर विभाग को आपके आय या आय के सोर्स या निवेश से जुड़ी अधिक जानकारी चाहिए तो ऐसे में भी नोटिस जारी किया जाता है. आयकर अधिनियम की धारा 142(1) इनकम टैक्स अधिकारियों को रिटर्न दाखिल किए जाने की स्थिति में एक नोटिस जारी कर जानकारी मांगने का अधिकार देती है. जिन मामलों में रिटर्न दाखिल नहीं किया गया हो उन्हें तय तरीके से आवश्यक जानकारी पेश करने को कहा जाता है. इसके अलावा इन्क्वायरी के लिए भी आईटी नोटिस मिल सकता है

IT Notice से क्या पता चलता है?
विभाग नोटिस भेजकर टैक्सपयेर्स से यह जानने की कोशिश करता है कि ITR भरने में जो उसने गलती की है उसका क्या कारण है. अगर इनकम और फाइल किए गए आंकड़े मेल नहीं खा रहे तो उसकी जय वजह है. विभाग यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी प्रकार की गड़बड़ी को बढ़ावा न मिले और सही समय पर उसकी जांच कर उसे ठीक किया जा सके. टैक्सपेयर जब नोटिस का जवाब देता है तब कई जानकारियां सामने आती हैं. इससे विभाग को जांच-पड़ताल करने में मदद मिलती है.

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