आपने कई बार देखा होगा कि सरकार और बड़ी हस्तियां आम लोगों को अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने की सलाह देती हैं. ऐसा लगभग हर चुनाव में होता है, लेकिन आपने कभी भी यह नहीं सुना होगा कि अगर आप वोट डालने नहीं गए, तो आपके खाते से पैसे काट लिए जाएंगे. अगर इस तरह की कोई खबर आपके पास पहुंची है, तो सतर्क हो जाएं. क्योंकि किसी अखबार की एक खबर को वायरल किया जा रहा है, जिसमें साफ-साफ लिखा है कि अगर आप इस बार वोट देने नहीं गए, तो आपको महंगा पड़ जाएगा. हालांकि, पड़ताल में यह वायरल दावा फर्जी निकला है ।
सोशल मीडिया पर एक अखबार की कटिंग वायरल हो रही है, जिसकी हेडलाइन है ‘नहीं दिया वोट तो बैंक अकाउंट से कटेंगे 350 रुपए: आयोग’। इस खबर में दावा किया जा रहा है कि अगर आपने लोकसभा चुनाव में वोट नहीं डाला तो चुनाव आयोग आपके बैंक अकाउंट से 350 रुपए काट लेगा। इतना ही नहीं वोट नहीं डालने वालों की पहचान आधार कार्ड के जरिए होगी।
खबर के मुताबिक, जिन वोटर्स के बैंक एकाउंट में 350 रुपए नहीं होंगे या जिनके बैंक अकाउंट नहीं होंगे, उनसे यह पैसा मोबाइल फोन के रिचार्ज के वक्त कट जाएगा। खबर में यह भी दावा किया गया है कि आयोग ने कोर्ट से पहले ही मंजूरी ले ली है और इस आदेश के खिलाफ अदालत में याचिका भी दायर नहीं हो सकती।
क्या है सच-
इस खबर के वायरल होने के बाद भारत सरकार की प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो (पीआईबी) ने मामले की पड़ताल की। पीआईबी की फैक्ट चैक टीम ने अपनी जांच में पाया कि यह खबर फर्जी है। अपने ट्वीट में पीआईबी फैक्ट चैक ने लिखा, ‘एक न्यूज़ आर्टिकल में यह दावा किया जा रहा है कि 2024 लोकसभा चुनाव में जो मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं करेंगे, चुनाव आयोग द्वारा उनके बैंक खातों से ₹350 काट लिए जाएंगे। यह दावा फर्जी है। चुनाव आयोग द्वारा ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है।’
दरअसल, सोशल मीडिया (Social Media) पर एक खबर वायरल की जा रही है. इस खबर की हेडलाइन है ‘नहीं दिया वोट तो बैंक अकाउंट से कटेंगे 350 रुपये: आयोग.’ इसमें दावा किया जा रहा है कि अगर आपने लोकसभा चुनाव (Loksabha Elections) में वोट नहीं डाला तो चुनाव आयोग (Election Commission) बैंक खाते से 350 रुपये काट लेगा. इतना ही नही अगर वोट नहीं डालने वालों की पहचान आधार कार्ड के जरिए होगी. खबर के मुताबिक, आयोग ने सभी बैंकों को रुपये काटने के आदेश दे दिए हैं ।
केवल इतना ही नहीं खबर में यह भी दावा किया गया है कि आयोग ने कोर्ट से पहले ही मंजूरी ले ली है और इस आदेश के खिलाफ अदालत में याचिका भी दायर नहीं हो सकती. खबर में कहा गया है कि जिसके बैंक खाते में पैसे नहीं होंगे, उनके मोबाइल रिचार्ज से यह रकम काट कर वसूल की जाएगी ।
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(न्यूज 18 हिंदी से साभार)
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