
आगामी 1 अक्टूबर से आपकी जिदंगी में 8 बड़े बदलाव होने वाले हैं. इस नए महीने से ही फेस्टिव सीजन की शुरुआत हो जाएगी. इसके साथ ही कोरोनाकाल में सरकार अनलॉक 5.0 की घोषणा करेगी. जो बदलाव इस बार होने जा रहे हैं उनमें हवाई यातायात, मिठाई, गैस सिलेंडर और स्वास्थ्य बीमा सहित कई सारी चीजें हैं जिनका असर आपकी जिंदगी में भी देखने को मिलेगा.
रसोई गैस सिलेंडर की कीमतें
सबसे पहले बात रसोई से शुरू करते हैं. तेल मार्केटिंग कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को LPG रसोई गैस सिलेंडर और हवाई ईंधन की नई कीमतों की घोषणा करती हैं. पिछले कुछ महीनों से कीमतों में काफी उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है. 1 अक्टूबर को भी LPG की कीमतों में बढ़ोतरी या फिर कटौती हो सकती है. इसके लिए आपको पहले से मानसिक और आर्थिक तौर पर तैयार रहना होगा.
दिल्ली में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट जरूरी
दिल्ली में 1 अक्टूबर से गाड़ियों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट होना जरूरी कर दिया गया है. जो गाड़ियां अप्रैल 2019 से पहले की हैं, उनके लिए ये नंबर प्लेट गाड़ी पर होना जरूरी है. प्लेट न होने की सूरत में एक से पांच हजार रुपये का चालान लगेगा
बदलेंगे ड्राइविंग लाइसेंस और ई-चालान के नियम
केंद्र सरकार ने मोटर वाहन नियम 1989 (Motor Vehicle Act) में संशोधन किया है. सरकार ने कहा है कि एक सूचना प्रौद्योगिकी पोर्टल के माध्यम से एक अक्टूबर 2020 से ड्राइविंग लाइसेंस और ई-चालान सहित वाहन संबंधी दस्तावेजों का रखरखाव किया जाएगा. एक बयान में कहा गया कि वाहन दस्तावेजों के निरीक्षण के दौरान इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वैध पाए गए वाहनों के दस्तावेजों के बदले भौतिक दस्तावेजों की मांग नहीं की जाएगी.
गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल के इस्तेमाल पर चालान
नए नियम के मुताबिक गाड़ी चलाते समय हाथ में मोबाइल फोन का इस्तेमाल केवल रूट नेविगेशन (route navigation) के लिए इस तरह से किया जाएगा कि वाहन चलाते समय ड्राइवर का ध्यान भंग न हो. हालांकि, ड्राइविंग करते समय मोबाइल से बात करने पर 1 हजार से 5 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है. सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय ने इस नए नियम को नोटिफाई कर दिया है.
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